फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक की सेवा समाप्त, एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स 

बलिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय रामपुर नोवारा, शिक्षा क्षेत्र बांसडीह में कार्यरत सहायक अध्यापक जितेन्द्र राम की नियुक्ति निरस्त कर उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए जाति प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान संबंधित तहसील से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र संदिग्ध/अमान्य है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया, किंतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

बीएसए ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए नियुक्ति को नियुक्ति तिथि से ही शून्य घोषित कर सेवा समाप्त कर दी है।

आदेश में वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) को निर्देशित किया गया है कि संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोकते हुए, यदि कोई अतिरिक्त वेतन भुगतान हुआ हो तो उसकी वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी, बांसडीह को आदेश की प्रति संबंधित शिक्षक को उपलब्ध कराने, विद्यालय का समस्त शासकीय अभिलेख एवं कार्यभार तत्काल ग्रहण कराने तथा संबंधित थाने में शिक्षक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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