महर्षि टाइम्स
बलिया। थाना नगरा पर वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मै परसीय रुपपुर चट्टी से ई-रिक्सा पकड़कर दवा लाने के लिए रसड़ा जा रही थी कि उसी ई-रिक्सा में पहले से ही बैठी चार औरतों ने मेरे पर्स में से पैसा चोरी कर ली, इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी। थाना नगरा पुलिस टीम के उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार विश्वास व उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व विवेचना/गिरफ्तारी अभियुक्ता सम्बन्धित मु0अ0सं0 108/2026 धारा 303 (2),317(2) बीएनएस व 39 बीएनएसएस में मामूर थे कि मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तागण *क्रमशः1. सुरभि देवी पुत्री प्रताप कुमार निवासी बिहिया थाना भोजपुर जनपद आरा बिहार उम्र 20 वर्ष 2. शिवानी देवी पत्नी सूरज राम निवासी आरा थाना भोजपुर जनपद बिहिया बिहार उम्र 18 वर्ष 3. राजनी कुमारी पुत्री पंचैया निवासी ग्राम आरा थाना भोजपुर जनपद आरा बिहार उम्र 19 वर्ष 4. चन्दा देवी पत्नी आदित्य निवासी बिहिया थाना बिहिया जनपद भोजपुर बिहार उम्र 20 वर्ष* जिसके गोंद में 1.5 वर्ष का बच्चा भी है, को समय करीब 07.39 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । जिनके कब्जे से चोरी के 8500-/ रू0 बरामद किया गया। सुरक्षा एवं मानवीय दृष्टिकोण से बच्चे को उसकी मां से अलग नही किया जा सकता उक्त बच्चे की देखभाल व परवरिश हेतु कोई परिवारिक सदस्य मौके पर उपस्थित न होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आय़ोग के दिशा निर्देश के क्रम में बच्चे को उसकी मां के साथ किया गया ।
