महर्षि टाइम्स
बलिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) मनीष कुमार सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत नव प्रवेशित तथा पूर्व से अध्ययनरत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय सहायता एवं फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए मांगपत्र उपलब्ध कराये जाने का निर्देश खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिया है बीएसए ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी (BSA) के कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक 1027/2025-26 दिनांक 09.07.2025 एवं अनुस्मारक पत्रांकः 1077/2025-26 दिनांक 17.07.2025 तथा अनुस्मारक पत्रांक- 1118/2025-26 दिनांक 24.07.2025 का हवाला देते हुए कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नव प्रवेशित तथा पूर्व से अध्ययनरत अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता की धनराशि आवंटन के लिए मांगपत्रों का वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकित एवं वास्तविक रूप से अध्ययनरत छात्रों-छात्राओं के आधार पर जांच जनपद स्तरीय अधिकारियों से कराने हेतु 31.07.2025 तक मांगपत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। परन्तु अद्यतन किसी भी विकासखण्ड द्वारा मांगपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यन्त खेद-जनक तथा घोर लापरवाही का द्योतक है। मांगपत्र उपलब्ध न हो पाने के कारण जनपद स्तरीय अधिकारियों की जांच एवं धनराशि आवंटन में विलम्ब उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों से विकासखण्डवार नामांकित एवं वास्तविक रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सत्यापन कराने एवं धनराशि आवंटन के लिए मांगपत्र प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना/अभिलेख/फोटोग्राफ/प्रमाण पत्र (शत-प्रतिशत नामांकन/भौतिक रूप में विद्यालय में जाकर जांच कर आख्या प्रेषण) 05 अगस्त 2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बीएसए ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपके द्वारा उक्त तिथि तक सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आपके विकासखण्ड की सूचनाओं/अभिलेखों के बगैर ही पत्रावली जनपद स्तरीय सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी। मांगपत्र/अभिलेख के आभाव में किसी भी विद्यालय की फीस प्रतिपूर्ति/वित्तीय सहायता बाधित होती है या जनपद स्तरीय सत्यापन में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा त्रुटिपूर्ण विवरण की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
