मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 5 दिनों में 38 वाहनों पर कार्यवाही

MAHARSHI TIMES
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अजीत कुमार सिंह 

बैरिया बलिया। शासन के निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग बलिया द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर एवं प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सख्त अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 7 मई से 12 मई तक चलाए गए विशेष अभियान में कुल 13 मोडिफाइड साइलेंसर, 7 हूटर तथा 18 प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों का चालान किया गया। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम की धारा 54 एवं 190(2) के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई के साथ-साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन (आरसी) के निलंबन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। चालान किए गए वाहन स्वामियों को विभाग द्वारा नोटिस भी प्रेषित की जा रही है। यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) बलिया अरुण कुमार राय एवं यात्री कर अधिकारी अरविंद कुमार जैसल के नेतृत्व में लगातार संचालित किया जा रहा है।एआरटीओ अरुण कुमार राय ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि, “जो भी व्यक्ति मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके लाइसेंस के जब्तीकरण के साथ-साथ आरसी को भी सस्पेंड किया जाएगा। यह कार्रवाई आगे भी अनवरत जारी रहेगी।” परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विभाग की पहल की सराहना की है।

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