रिटायर्ड सैनिक कैंटीन में लगभग 47 लाख रुपये के फ्रॉड का मामला दर्ज।

MAHARSHI TIMES
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 अजीत कुमार सिंह 

बैरिया बलिया। बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र में रिटायर्ड सैनिक/अर्धसैनिक कैंटीन में लाखों रुपये के कथित गबन और फ्रॉड का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घोघरा नई बस्ती निवासी श्रीराम सिंह ने बैरिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बैरिया-मांझी मार्ग स्थित कुंवर कटरा में संचालित रिटायर्ड सैनिक/अर्धसैनिक कैंटीन में कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम, बिक्री का लेखा-जोखा, नगद राशि प्राप्त करने, बिल जारी करने तथा स्टॉक प्रबंधन का कार्य कृष्णा तिवारी निवासी करमानपुर तालिबपुर, थाना बैरिया, जनपद बलिया को सौंपा गया था। आरोप है कि मार्च 2022 से सितंबर 2023 के बीच कंप्यूटर बिलिंग रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ कर करीब 46 लाख 97 हजार 474 रुपये का फ्रॉड किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी पक्ष द्वारा चार बार में कुल 7 लाख रुपये वापस किए गए, लेकिन शेष लगभग 39 लाख 97 हजार 474 रुपये अब तक नहीं लौटाए गए। मामले में नामजद आरोपियों में कृष्णा तिवारी पुत्र स्व. प्रदीप तिवारी, श्रीमन नारायण तिवारी, नीशू तिवारी पत्नी श्रीमन नारायण तिवारी तथा मधुबाला तिवारी निवासी करमानपुर तालिबपुर, थाना बैरिया, जनपद बलिया शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बाकी धनराशि मांगने पर आरोपी पक्ष द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी श्रीमन नारायण तिवारी स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़े बताए जाते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पत्रकारिता की आड़ में इस कथित गबन को अंजाम दिया गया। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच जारी है और आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में कैंटीन कर्मचारी भीम कुमार साह को गवाह बताया गया है। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंप्यूटर और सीसीटीवी से जुड़े कुछ साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसके पास उपलब्ध अन्य साक्ष्य पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं, जिन्हें जांच के दौरान पुलिस को सौंपा जाएगा। क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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