एनडीपीएस एक्ट में एक वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास व (दस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित।

MAHARSHI TIMES
0

महर्षि टाइम्स 
बलिया। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 73/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त मनोज तुरहा पुत्र केशव तुरहा निवासी अब्दुल कलाम नगर थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (NDPS Act )/मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष 03 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

संक्षिप्त विवरण-
उ0नि0 रमेश चन्द्र मिश्रा मय हमराह थाना हाजा से रवाना होकर चेकिंग संदिग्ध वाहन, सदिग्ध व्यक्ति, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि ग्राम कोड़रा, कझारी मोड़ से मनोज तुरहा पुत्र केशव तुरहा निवासी अब्दुल कलाम नगर थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना चितबड़ागांव द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी । 

Post a Comment

0Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top