पुलिस ने सुनील हत्या काण्ड के दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स 

बलिया। थाना हल्दी पुलिस टीम को मिली सफ़लता शाम करीब 5.30 बजे प्रार्थी शिवशंकर यादव पुत्र स्व0 किशुनदेव यादव साकिन नीरूपुर नई बस्ती थाना हल्दी जिला बलिया का लड़का सुनील यादव उम्र 28 वर्ष नीरूपुर ढाले पर बैठा हुआ था । इस बीच एक आपसी रंजिश एवं नाजायज गोल कायम करके स्कार्पियो सवार रैपुरा निवासी पंकज राय पुत्र हरेराम राय उम्र 35 वर्ष एवं सीताकुण्ड निवासी लक्ष्मी नारायण चौबे उर्फ छोटे चौबे पुत्र स्व0 उदय चौबे उम्र 48 वर्ष व अन्य एवं  प्रार्थी के गांव के ही श्रवण दुबे उर्फ छोटक दुबे पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर दुबे उम्र 28 वर्ष एवं 3 या 4 अज्ञात बदमाशो द्वारा प्रार्थी के लड़के सुनील यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी। विवेचना के क्रम में आज दिनांक-22.09.2025 को थाना हल्दी पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री रोहन राकेश सिंह मय हमराहियान थाना हाजा से प्रस्थान कर मु0अ0सं0 158/2025 धारा 3(5),103(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी / पतारसी सुरागरसी हेतु  क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण  रविदास मन्दिर के पास नीरूपुर पिण्डारी मार्ग पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के पास खड़े हैं कहीं जाने की फिराक में है । मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर करके हमराही/कर्मचारीगणो को मकसद से अवगत कराते हुए मय मुखबिर खास के मौके पर पहुँचे तो मुखबीर खास दूर से दिखाकर हटबढ़ गया हम पुलिस वाले एक बारगी दबिस देकर हिकमत अमली से घेर कर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियो से उनका नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम *श्रवण दूबे उर्फ छोटक दूबे पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर दूबे निवासी नीरूपुर नई बस्ती थाना हल्दी जनपद बलिया* व दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने अपना नाम *अखिलेश कुमार राय पुत्र राम प्रवेश राय निवासी रैपुरा थाना हल्दी जनपद बलिया* बताया । नाम पता तस्दीक होने पर कि उपरोक्त व्यक्ति मु0अ0सं0 158/2025 धारा 3(5),103(1) बीएनएस  से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण है कि कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.45 बजे रविदास मन्दिर के पास नीरूपुर पिण्डारी मार्ग पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के समय मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो – निर्देशो का पालन किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया । 



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