ओमप्रकाश वर्मा
नगरा(बलिया) श्रावण मास के पवित्र अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नगर क्षेत्र में मांस, मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 11 जुलाई से लेकर 09 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश में नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावण मास को हिन्दू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है तथा इसे पवित्र मास माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु शिव आराधना एवं व्रत-उपवास में लीन रहते हैं। ऐसे समय में धार्मिक भावनाओं की रक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पूर्व में भी सीमावर्ती क्षेत्रों से कुछ व्यापारियों द्वारा नगर क्षेत्र में मांस-मछली की अवैध बिक्री का प्रयास किया जाता रहा है। अब यदि श्रावण मास के दौरान किसी भी व्यक्ति या दुकान द्वारा मांस, मछली आदि की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 198 के अंतर्गत जन भावनाओं एवं धार्मिक आस्थाओं के सम्मान में लिया गया है। साथ ही जनपद के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
