महर्षि टाइम्स
बलिया। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अनिल कुमार झा के कुशल मार्गदर्शन में रविवार को राजकीय बाल गृह (बालिका) निधरिया, बलिया में “लैंगिक समानता एवं महिला कल्याण” विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सचिव श्री तिवारी ने संस्था में आवासित बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और पुरुषों को समाज में समान अधिकार, अवसर एवं सम्मान प्राप्त है तथा किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बालिकाओं को घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों में बिना किसी भय के अपनी समस्या साझा करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न, शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और यह देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है।
शिविर में यह भी बताया गया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर संस्था की अधीक्षिका श्रीमती अमरीता जैन सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

