गोवंश तस्कर गैंग लीडर का अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश

MAHARSHI TIMES
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             बाइट - पुलिस उपाधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर 

महर्षि टाइम्स 

बलिया : पुलिस ने गोवंशीय तस्करी से अवैध रूप से अर्जित 410 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें दो पिकअप वाहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त नीति के तहत, डीएम मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चितबड़ागांव थाने में गैंग लीडर रंजन यादव के खिलाफ दो मुकदमे गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 (1) के तहत पंजीकृत किए गए थे।

अभियुक्त रंजन यादव कलना, पोस्ट कझारी , थाना चितबड़ागांव, बलिया का निवासी है, जिसका अस्थायी पता अनधौन नगतारा, थाना कोतवाली, गाजीपुर भी है। वह लगातार आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर गोवंशीय तस्करी में संलिप्त रहा है। जब्त किए गए दोनों पिकअप वाहन इसी तस्करी से अर्जित धन से खरीदे गए थे। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, जिलाधिकारी बलिया ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रंजन यादव की इन अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। इन वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख 10 हजार रुपये है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, बलिया पुलिस द्वारा संगठित अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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