ओमप्रकाश वर्मा
नगरा(बलिया)। रसड़ा तहसीलदार अदालत से खलिहान व बंजर की ग्राम समाज के भुमि पर अवैध रुप से काबिज को बेदखली का आदेश जारी होते ही ऐसे तत्वों में खलबली मच गयी है। तहसील रसड़ा तहसीलदार कोर्ट में मौजा सरायचावट में ग्राम समाज की भुमि पर अवैध कब्जा में दाखिल वाद संख्या 1806/2023 में भुमि पर लेखपाल द्वारा आराजी 85 रकबा 0.0400हेक्टेयर व आराजी 9200 रकबा 0.1340 हेक्टेयर व आराजी 94 रकबा 0.1660 हेक्टेयर जो बंजर व खलिहान के खाते की भुमि है। जिसपर अनाधिकृत रुप से कब्जा करके गांव सभा को क्षति पहुंचाई जा रही है। जगरनाथ निवासी सराय चावट तहसील रसड़ा को बेदखल करने का आदेश पारित किया है तथा आज तक हुई क्षति की पूर्ति आरोपी से लिया जाय। वाद संलग्न पत्रावली को तामिला हेतु नियमानुसार दर्ज करके आरोप कब्जाधारी को नोटिस जारी की गयी है। तहसीलदार कोर्ट से जारी इस आदेश में उपरोक्त आराजी पर कब्जादार को जारी बेदखल आदेश में क्षतिपूर्ति 3 लाख रुपये अर्थ दण्ड के साथ निष्पादन व्यय 15 हजार रुपये नगदी जमा कराते हुए अवैध कब्जा से बेदखल किया जाय। इस आदेश के जारी होते ही क्षेत्र के भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
