दहेज हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख बीस हजार रुपये अर्थ दण्ड

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स 

बलिया । पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-244/2022  की धारा-498ए, 304बी, भा0दं0सं0, वैकल्पिक धारा 302 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0 पी0  एक्ट में 01 नफर अभियुक्त अवधेश कुमार यादव पुत्र स्व0 जय नारायण यादव निवासी गुरवां थाना सुखपुरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-

धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000 (एक लाख ) रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

धारा 498ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 06  माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

धारा 4 डी0पी0 एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त का विवाह दिनांक 15.06.2019 को हुआ था, जिसके बाद अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को दहेज में 02 लाख रुपये व मोटरसाइकिल (अपाचे) न मिलने के कारण अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.12.2022 को अपनी पत्नी का नाक, मुंह व गला दबाकर हत्या कर दी गयी । जिस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी । 


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