महीला समेत दो को आजीवन कारावास सात सात हजार रूपए का जुर्माना।

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स 

बलिया। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-55/2021 धारा 302/34/201 भादवि में 02 नफर अभियुक्तगण 1. वेद ब्यास उर्फ बड़े पुत्र रामेश्वर वर्मा 2. श्रीमती निर्मला वर्मा पत्नी मृतक मान सिंह वर्मा निवासीगण तेलमा जलालुद्दीनपुर हाल मुकाम एकसार राईस मिल थाना उभांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-

धारा 302/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 5000/ -5000/ (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06  माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 201 भा0दं0सं0 में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को  02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 2000/ -2000/ (दो - दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03-03  माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* अभियुक्ता निर्मला द्वारा अभियुक्त वेद ब्यास के साथ मिलकर अपने पति मान सिंह वर्मा की गला घोट कर हत्या कर देना तथा हत्या के बाद सबको यह बताना/ दुस्प्रचार करना कि उसके पति स्वयं फांसी लगा लिए थे।



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