दुसरे समुदाय के युवक ने युवती से किया बलात्कार, मुकदमा दर्ज

MAHARSHI TIMES
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धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का बनाया दबाव


सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की धमकी देकर युवती से बनाता था शारीरिक सम्बंध


बलात्कार के कारण युवती हो चुकी है गर्भवती

महर्षि टाइम्स नितेश कुमार सिंह 


       बाइट अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा 

बलिया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाने में दूसरे समुदाय के युवक के विरुद्ध  बलात्कार करने और धर्म परिवर्तन कर जबरिया निकाह करने का तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने त्वरित सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। 

तहरीर में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि वह क्षेत्र के डिग्री कालेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। कालेज आते व जाते वक्त आजाद अंसारी पुत्र मुस्तफा अंसारी निवासी हरदिया जमीन थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया रास्ते में मुझे घेरकर जबरदस्ती बात करता था तथा छेड़छाड़ करता था। मुझे फाइनेंस कंपनी में नौकरी दिलावाने का झांसा देकर 17 दिसम्बर 2024 को अपने साथ बेल्थरारोड ले गया और एक होटल के कमरे में ले जाकर रखा। जहां चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मोबाइल से वीडियो बना लिया।उक्त वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सोशलमीडिया पर वीडियो डालने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती कई बार सम्बन्ध बनाया। उल्लेख किया है कि 11 मार्च 2025 की सुबह करीब नौ बजे मैं अपना रिजल्ट देखने जा रही थी तो मुझे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर बेल्थरारोड ले गया और वहां अपना बाइक रखा।  मुझे डरा धमकार ट्रेन से मुम्बई लेकर चला गया। मुम्बई में एक मकान में दो दिन तक मुझे रखा। इसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने और अपने साथ निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा। इसके बाद फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मेरे साथ कई बार बालात्कार किया। उससे बचने के लिए मैंने कहा कि पहले मुझे घर पहुँचाओ। इसके बाद मैं धर्म परिवर्तन व निकाह के बारे मे सोचूंगी। तब उसने आजाद मुझे लाकर बलिया छोड़ा। तब मैं किसी तरह से अपने घर आई और पुरी बात अपने घर वालों से बताई। आजाद अंसारी पुत्र मुस्तफा अंसारी के बलात्कार करने से मैं गर्भवती हो गयी हूँ। इस मामले पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

64, 351(3), उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021-5 (1) के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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