नगरा गोलीकांड : भाजपा के पूर्व विधायक समेत 18 आरोपी साक्ष्य के अभाव में किए गए बरी

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स ओमप्रकाश वर्मा 

नगरा(बलिया) स्थानीय थाना परिसर में 21 साल पूर्व हुए हिंसक घटना में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिये गये. फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज ज्ञानप्रकाश तिवारी ने भाजपा से पूर्व विधायक रहे राम इकबाल सिंह समेत सभी 18 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बताया जाता है कि मामला 18 मार्च 2004 का है. जब हजारों समर्थकों के साथ विधायक नगरा थाने पहुंचे थे. उस समय हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार पुलिस ने हत्या और लूट का केस दर्ज कर कर चार्ज सीट दाखिल की थी. बताया जाता है कि 56 गवाहो के गवाही के बाद कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

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