कोर्ट ने पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर पेश करने का दिया आदेश

MAHARSHI TIMES
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रिपोर्ट ओमप्रकाश वर्मा 

नगरा(बलिया) रोजगार सेवक की नियुक्ति में हेराफेरी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सीजेएम ने खैरा निफ्सी के पूर्व प्रधान प्रभुनाथ माली को गिरफ्तार कर 13 नवंबर को पेश करने का निर्देश नगरा पुलिस को दिया है. 

बताते है कि ग्राम पंचायत खैरा निफ्सी निवासी भुटेली उर्फ भूपेश यादव ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत खैरा निस्फी के तत्कालीन प्रधान, सचिव और  खंड विकास अधिकारी नगरा ने आपसी साजिश व मिलीभगत करके रोजगार सेवक की फर्जी नियुक्ति की. जबकि हकदार नरेंद्र यादव थे. आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा घूस मांगने पर नरेंद्र यादव द्वारा नही दिया गया. जिससे इन लोगों ने फर्जी तरीके से नियुक्ति एक दूसरे की रोजगार सेवक के रूप में कर दी गई. पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर भुटेली यादव ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया. कोर्ट के आदेश पर रोजगार सेवक तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया. रोजगार सेवक ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेने के कारण रोजगार सेवक और पूर्व प्रधान जमानत नहीं कराये थे. जबकि स्थगन आदेश सिर्फ रोजगार सेवक के लिए ही था.

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