महर्षि टाइम्स
नगरा(बलिया) रोजगार सेवक की नियुक्ति में हेराफेरी करने के आरोप में पूर्व प्रधान पर वारंट जारी होने से ग्राम पंचायत खैरा निफ्सी में हड़कंप मच गया है. क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैरा निफ्सी निवासी भूटेली उर्फ भूपेश यादव ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत खैरा निफ्सी के प्रधान, सचिव और खंड विकास अधिकारी नगरा ने आपसी साजिश व मिलीभगत करके फर्जी नियुक्ति की गई, जबकि असली हकदार नरेंद्र यादव थे. तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा घूस मांगने पर नरेंद्र यादव द्वारा न दिए जाने पर फर्जी तरीके से नियुक्ति रोजगार सेवक के रूप में हुई. पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर भूटेली यादव ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया. कोर्ट के आदेश पर रोजगार सेवक तत्कालीन प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ली गई. रोजगार सेवक ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेने के कारण रोजगार सेवक और पूर्व प्रधान जमानत नहीं कराए थे जबकि स्थगन आदेश सिर्फ रोजगार सेवक के लिए था. बावजूद थाने से मिलीभगत करके पूर्व प्रधान ने आज तक जमानत नहीं कराया था. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जब पूरा मामला देखा तो कोर्ट ने पूर्व प्रधान के खिलाफ वारंट जारी कर दी.
