महर्षि टाइम्स
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि 01 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान श्री रवि मिश्र, निवासी सुरेमनपुर उर्फ पिपरपाती, पोस्ट रघुनाथपुर, जनपद बलिया शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्त्गत मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द चौ्बे का सीमाकन वाद उप जिलाधिकारी, सदर बलिया के न्यायालय में 08 माह से लम्बित है, किन्तु उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 31 जुलाई 2025 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि नियत थी, किन्तु सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में उक्त वाद को कई बार निरस्त किया गया है और कई बार पुन दर्ज कर कैस को नवीनीकृत किया गया है, जिससे इस वाद की प्राचीनता किसी की पकड़ में न आ सके। उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच अपर जिलाधिकारी(वि/रा) बलिया से कराई गई। अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलिया द्वारा प्रकरण की जाँच करके अपनी आख्या 02 सितम्बर तक उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 07 जनवरी, 2025 को वाद संख्याः टी-202515090300469 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चौब दर्ज किया जो 22 अप्रैल, 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण वाद निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है। 16 अप्रैल, 2025 को वाद संख्या टी 202515090 307352 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चौबे दर्ज किया गया, जो 09 मई, 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण वाद निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है। पुनः 06 जून, 2025 को वाद संख्या टी-2025150 90311483 मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द दर्ज किया गया, जिसमें 20 अगस्त, 2025 को अन्तिम आदेश पारित किया गया हैं।
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), बलिया की आख्या में एक ही व्यक्ति के एक ही
प्रार्थना पत्र पर तीन वाद दर्ज किया जाना, तीनों वादों में आदेश पारित किया जाना, पारित आदेश का आर्डर शीट में अंकन नहीं करना तथा वाद सारांश में अलग तिथि नियत होने के वाद भी नियत तिथि के पूर्व ही आदेश कर देना यह स्पष्ट करता है कि नीरज श्रीवास्तव, पेशकार, न्यायालय उप जिलाधिकारी, बलिया, जिनके पास आर०सी०सी०एम०एस० पोर्टल का पासवर्ड है, उनके द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है एवं इसके लिए पुर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, पेशकार, न्यायालय उप जिलाधिकारी बलिया को उपर्युक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी सेवक (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली, 1999 व उ0प्र0सरकारी कर्मचारियों के आचरण
नियमावली 1956 यरथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बित करते हुए इनके निलम्बन की अवधि में श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त संग्रह अनुभाग तहसील बलिया, जनपद बलिया में सम्बद्ध रहेगें। इस विभागीय कार्यवाही में अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, बलिया को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी आरोप पत्र गठित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।
