अभिभावकों से अपील अपने बच्चों का नामांकन केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं
ओमप्रकाश वर्मा
नगरा(बलिया)। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद नगरा क्षेत्र में संचालित कई गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि बिना मान्यता विद्यालय चलाना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन है और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने जिन विद्यालयों को नोटिस थमाया है, उनमें प्रमुख रूप से – नागा जी सरस्वती विस्तार शाखा, खारी, नगरा, बलिया मेथोडिस्ट मिशन स्कूल, गोठवां, नगरा, बलिया के०डी०एस० चिल्ड्रेन स्कूल, गड़वार रोड, नगरा, बलिया आर०एन० पब्लिक स्कूल, रेकुआ, नगरा, बलिया शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्र मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा न केवल विद्यालयों को सील किया जाएगा बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का नामांकन केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं ताकि उनके भविष्य से समझौता न हो। गौरतलब है कि जिले में पिछले कुछ वर्षों से बिना अनुमति संचालित विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में और भी स्कूलों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
