महर्षि टाइम्स
बलिया । थाना बैरिया जनपद बलिया पर वादी द्वारा स्वयं के ई-रिक्शा की बैट्री दिनांक 30.05.2025 को अभियुक्तगण 1.अभिषेक कुमार सिंह उर्फ मोती पुत्र अशोक सिंह 2.राजीव कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासीगण रकबा टोला थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर मु0अ0सं0 207/25 धारा 303(2) B.N.S पंजीकृत कर आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी । थाना बैरिया पुलिस टीम के उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह पुलिस टीम के साथ देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्मजरायम , तलाश वारण्टी /वांछित के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए बीबी टोला जा रहे थे कि बाबा लक्ष्मण दास ग्राउंड में दो व्यक्ति बैठे दिखाई दिये, पुलिस टीम द्वारा दबे पांव दोनों व्यक्तियों के पास जाकर रात्रि में बैठने का कारण पूछा गया तो दोनो व्यक्तिय संतोषजनक जवाब नही दे सके तथा पुलिस टीम को देख सकपकाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे दोनों व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो *अपना नाम 1. राजीव कुमार पुत्र विनोद राम निवासी रकबा टोला थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष 2. अभिषेक कुमार सिंह उर्फ मोती पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी रकबा टोला थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र 20 वर्ष ।* पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दहारी वर्मा के गोदाम के पास खड़े ई-रिक्शा की एक बैट्री चुराये थे जिसको यही झाड़ी में छिपाये है, जिसे आज बचने के लिए हम लोग जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया, पकड़े दोनों अभियुक्तों की निशान देही पर मौके पर ही झाड़ी में से *01 अदद ई-रिक्शा की बैट्री Eastman ENERGY UNLIMITED+ CHETAK 140Ah बरामद* की गयी । उपरोक्त बरामदगी/गिरफ्तार के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी ।
