बलिया। आज दिनांक 8 .11.2025 को उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी दिनेश कुमार यादव आरक्षी शैलेंद्र यादव आरक्षी कपिल यादव माननीय न्यायालय सीजेएम बलिया से जारी एनबीडब्ल्यू तथा धारा 82 सीआरपीसी सम्बंधित मु0अ0सं0 331/2024 धारा 147,148,149,323,504,506,352,452,427,307,308,304 आईपीसी थाना रसड़ा जनपद बलिया में निम्नलिखित अभियुक्त गणों 1. हरदेव पुत्र स्वर्गीय शिवराज 2.संजीत पुत्र हरदेव 3. सुग्रीव पुत्र राम गहन 4. सुनील पुत्र सुग्रीव5. राम इकबाल पुत्र राम गहन 6. कमलेश पुत्र राम इकबाल 7. शिवकुमार पुत्र शिवनाथ 8. बेचू पुत्र राम जन्म 9. रवि कुमार पुत्र स्वर्गीय बेचू समस्त निवासी गण ग्राम वीरनपुर संवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया के विरुद्ध जारी एनबीडब्ल्यू तथा धारा 82 सीआरपीसी उद्घोषणा कुर्की का तमीला हेतु डुग्गी वादक 1. रवि पुत्र कुंवर राम 2. जान पुत्र हरि निवासी गढ़ ग्राम मंदा थाना रसड़ा जनपद बलिया को किराए से बुलाकर जनता के गवाह 1. कमलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रबली सिंह 2. सुरेंद्र पासवान पुत्र बब्बन पासवान निवासी गण ग्राम सवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया को लेकर उपरोक्त वारंट तथा उद्घोषणा कुर्की का तामीला मुझ उप निरीक्षक द्वारा किया गया प्रत्येक अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त गणों के घर में दविष दी गई तथा संभावित स्थानों पर तलाशा गया दसत्याब नहीं हुई तत्पश्चात प्रत्येक वारंटी गण के दरवाजे के सामने तथा गांव गली के नुक्कड़ मे सहज दृश्य स्थान पर धारा 82 सीआरपीसी प्रक्रिया की छाया प्रतियो की छाया प्रति को चश्पा की गई तथा आवाजें बुलंद समझ आने वाली भाषा में माननीय न्यायालय के आदेश को पढ़कर समझाया तथा सुनाया गया तथा मुनादी करवाई गई प्रत्येक धारा 82 सीआरपीसी के प्रोसेस में गवाहों तथा डुग्गी वादकों के हस्ताक्षर बनवाकर सुनाया गया तत्पश्चात माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बलिया मुकदमा नंबर 46/ 24 सरकार बनाम जंग बहादुर एनसीआर नंबर 344/97 धारा 323 थाना रसड़ा जनपद बलिया से संबंधित अभियुक्त वारंटी हरेंद्र पुत्र कृष्णा निवासी ग्राम गुरगुजपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया के घर दबिश दी गई तथा संभावित स्थानों पर तलाशा गया वारंटी दस्तावेज नहीं हुआ तत्पश्चात धारा 82 सीआरपीसी के प्रक्रिया को वारंटी के घर के सामने सहज दृश्य स्थान पर नियमानुसार चश्पा करते हुए आवाजे बुलंद पढ़कर सुना कर मुनादी कराई गई तथा उपरोक्त गवाहो के हस्ताक्षर बनवाए गए उपरोक्त कार्यवाही को मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से भेज कर प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है महोदय धारा 82 सीआरपीसी तामिला सादर सेवा में प्रेषित है।
पुलिस ने 9 वारंटियों के घर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चस्पा किया।
November 08, 2025
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महर्षि टाइम्स








