जिलाधिकारी ने की शादी अनुदान योजना के तहत् वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत समिति की बैठक

MAHARSHI TIMES
0

महर्षि टाइम्स 

बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मा.सांसद/विधायक जी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शादी अनुदान योजना के तहत् वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत समिति की बैठक की। बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने अवगत कराया कि शासन से 1859 भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस पर आवेदनों का सत्यापन के उपरांत पात्र लोगों को भुगतान करने के लिए स्वीकृत प्रदान की गई।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी पर रुपए 20 हजार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक की आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए (शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनो के लिये रूपये एक लाख)। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित/विधवा महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक ही परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। शादी 01 अप्रैल,2025 के बाद हो एवं शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया गया हो। योजनान्तर्गत "प्रथम आगत प्रथम पावत' सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

Post a Comment

0Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top