अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 11 मार्च से 25 मार्च के मध्य खाद्यान्न का वितरण नि:शुल्क किया जायेगा

MAHARSHI TIMES
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महर्षि टाइम्स 

बलिया। जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दिनांक 11 मार्च,2025 से 25 मार्च,2025 के मध्य खाद्यान्न का वितरण नि:शुल्क किया जायेगा

यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बाजरा वितरण के लिए चयनित क्षेत्र न0पं0- रेवती, सहतवार, बांसडीह व मनियर तथा वि०ख०-बांसडीह, बेरूआरबारी, रेवती (ग्राम पंचायत भोपालपुर व चौबेछपरा को छोडकर) में प्रचलित अन्त्योदय लाभार्थीयों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू, 14 किग्रा चावल तथा 07 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपद के शेष अंत्योदय लाभार्थीयों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड रू0-18/-प्रति किग्रा की दर से रू0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी। लाभार्थी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थीयों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहू व 03 किग्रा चावल (प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न) का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। जिन कार्डधारकों के अंगूठा ई-पास मशीन पर आधार प्रमाणीकरण में असफल हो जायेगे,उन्हे मोबाइल ओ०टी०पी० आधारित प्राक्सी के माध्यम से दिनांक 25-03-2025 को वितरण किया जायेगा

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